पलवल, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के प्रयोजनार्थ हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत जिला पलवल में जिला परिषद के 21 वार्ड के स्थान पर 20 वार्ड और अनुसूचित जाति के 3 के स्थान पर 4 वार्ड तथा पंचायत समिति बडौली में 18 के स्थान पर 17 और हसनपुर में 25 के स्थान पर 21 और अनुसूचित जाति 4 के स्थान पर 5 तथा होडल में अनुसूचित जाति के 5 के स्थान पर 7 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4 के तहत जिला परिषद पलवल तथा पंचायत समिति बडौली, होडल, हसनपुर के वार्डबंदी को अंतिम रूप देने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कृष्ण कुमार ने बताया कि 14 से 16 सितंबर 2021 तक हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4(5) के तहत पंचायत समिति व जिला परिषद के वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार 17 सितंबर 2021 को हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4(5) के तहत उपायुक्त द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4(6) के तहत प्रारंभिक प्रकाशन के विरूद्ध संबंधित एसडीएम के पास ऐतराज पेश करने की अवधि 20 सितंबर से 22 सितंबर 2021 तक रहेगी। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर से 29 सितंबर 2021 तक हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4(7) के तहत प्राप्त ऐतराजों बारे एसडीएम द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आगामी 30 सितंबर से 04 अक्टूबर 2021 तक हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4(8) के तहत एसडीएम के निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त उपायुक्त के पास अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 05 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2021 तक हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4(8) के तहत अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा प्राप्त अपीलों पर निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 4(9) के तहत पंचायत समिति व जिला परिषद की वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन आगामी 14 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा।