मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलती है 51 हजार रुपए की राशि : उपायुक्त

पलवल, 30 अगस्त। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रूपए की राशि दी जाती है।
उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हंै, उन्हें विभाग द्वारा 51 हजार रुपये की राशि लडक़ी की शादी के अवसर पर शगुन के तौर पर प्रदान की जाती है। पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के परिवार जो बीपीएल के अंर्तगत आते हैं, उन्हें 11 हजार रुपये की राशि और ढाई एक्कड़ कृषि भूमि व एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को उनकी लडक़ी की शादी के अवसर पर 11 हजार रुपये की राशि शगुन के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि नव-विवाहित लडक़ा एवं लडक़ी में से अगर एक दिव्यांग है, तो 31 हजार रुपए तथा दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में 51 हजार रुपए की राशि शगुन के तौर पर देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की दिव्यांगता 100 प्रतिशत होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विधवा महिला की लडक़ी की शादी के मौके पर शगुन के तौर पर 51 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

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