
पलवल, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा डा.बी.आर.अम्बेडक़र आवास नवीनीकरण योजना में संशोधन किया गया है। जिला अंत्योदय अधिकारी जयपान सिहं हुड्डïा ने बताया कि योजना में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को योजना में शामिल किया गया है।
योजना की राशी भी 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 80 हजार रूपए कर दी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अंत्योदय भवन में आकर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
जिला अंत्योदय अधिकारी जयपान सिहं हुड्डïा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए डॉ.बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंर्तगत रिहायसी मकान मरम्मत के लिए अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा उक्त योजना में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने स्वंय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 वर्ष या उससे ज्यादा अधिक समय हो गया है,तथा मकान मरम्मत करने के लायक हो गया है।
इस कार्य के लिए विभाग द्वारा अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की यह राशी 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 80 हजार रूपए एक मुश्त में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और उनका नाम बी.पी.एल सूची में होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार की ऑनलाईन वैबसाईट www.saralharyana.gov.in पर आवेदन पत्र अपलोड करें।
डा.बी.आर.अम्बेडक़र आवास नवीनीकरण योजना में हुए संशोधन को लेकर स्थानीय निवासी रजनी ने बताया कि योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया है। यह सरकार की एक अच्छी योजना है। जिससे गरीब लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी।
स्थानीय निवासी संगीता ने बताया कि योजना में पहले अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति को शामिल किया गया था लेकिन सरकार ने अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों को योजना में शामिल कर एक अच्छा कदम उठाया है। सरकार की इस योजना का लाभ अब उन्हें भी मिलेगा।