ऊधम सिंह, पलवल सिटी
पलवल, 26 अगस्त। तहसीलदार (बिक्री) फरीदाबाद विजय सिंह ने बताया कि सरकार ने हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबंधन तथा निपटान) अधिनियम-2011 के तहत मतरूका व कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भूमि अंतरण करने के लिए नीति जारी की गई थी। इस नीति के तहत मतरूका व कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्ति अपने कब्जे का क्लेम दायर करने के लिए 15 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन फरीदाबाद के लघु सचिवालय की छठी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर-607-608 में तहसीलदार (बिक्री) कार्यालय में किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इस समयावधि के बाद जो भी व्यक्ति जिला फरीदाबाद व पलवल में मतरूका भूमि पर काबिज पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबंधन तथा निपटान) अधिनियम का समय-समय पर विस्तार किया गया है। इस विस्तार के तहत इस अधिनियम के अनुसार जिला फरीदाबाद व पलवल में मतरूका कस्टोडियन भूमि पर नाजायज रूप से काबिज जिन व्यक्तियों का जनवरी 2001 से लेकर अभी तक निरंतर निर्विवाद कब्जा रहा है, उस भूमि सम्पत्ति को अपने हक में अंतरण करवाने के लिए सरकार ने 15 नवंबर 2021 तक का समय दिया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राजस्व विभाग की वैबसाइट www.revenueharyana.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।