पलवल, जिलाधीश नेहा सिंह ने 28 अगस्त 2023 को सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के द्वारा पुनः ब्रजमंडल शोभायात्रा का आह्वान के दृष्टिगत जिला पलवल में धारा-144 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर 05 व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन आदेशों की पालना व जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतू सभी गांवों व शहरों में 27 से 29-8-2023 तक ठीकरी पहरा लगाए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए जिलाधीश नेहा सिंह ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पलवल जिला के सभी गांवो व शहरों में 27 से 29 अगस्त 2023 तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए है। इन आदेशों की पालना करवाने के ग्रामीण क्षेत्रों में ओवर ऑल इन्चार्ज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पलवल होगें तथा तहसीलदार, उप तहसीलदार खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सम्बन्धित ग्राम पंचायत पूर्ण सहयोग करेंगें।
इसी प्रकारी शहरी क्षेत्रों में जिला नगर आयुक्त पलवल ओवर आल इन्चार्ज होगें तथा कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/पालिका पूर्ण सहयोग करेगें। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिकाओं/ग्राम पंचायतो से सम्पर्क बनाए रखेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दा पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।