कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला क्षेत्र में धारा-144 लागू : जिलाधीश नेहा सिंह - Palwal City

कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला क्षेत्र में धारा-144 लागू : जिलाधीश नेहा सिंह

पलवल, जिलाधीश नेहा सिंह ने हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा जिला नूंह के नलहड़ शिव मंदिर से आगामी 28 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा निकालने के आह्वान के दृष्टिगत 27 व 28 अगस्त को जिला पलवल क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रक्रिया-1973 की धारा-144 लगा दी है। जिला क्षेत्र में आंदोलनकारियों द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां, सडक़ों, मार्गों, रेलवे ट्रैक, जल चैनल, बिजली घरों को अवरुद्ध करना,

किसी भी प्रकार के जुलूस और आंदोलन आदि जैसी किसी भी अवांछनीय संभावना की घटना को रोकने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं। इस दौरान 5 या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसैंसी हथियार या फायर आम्र्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है, जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशो की अवहेलना करने वालो पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *