पलवल, जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) और 23(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से आगामी दो हफ्ते या कार्य पूरा होने तक गांव असावटा व रूंधी से अवैध झाल हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता सुभाष चंद्र को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सी.पी.सी.बी. दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।