पलवल, जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22(।) और 23(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव अतरचटा के खसरा नंबर-71 से अवैध अतिक्रमण को हटाने के दृष्टिïगत 25 मई से आगामी एक सप्ताह अथवा कार्य पूर्ण होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पलवल के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पलवल नरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस दौरान एसडीएम पलवल इस कार्य के लिए ऑवरऑल इंचार्ज रहेंगे। सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा कार्य नियमानुसार हो तथा धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सी.पी.सी.बी. दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।