पलवल, जिलाधीश कृष्ण कुमार ने कर्मचारी संघ के गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना अनुसार आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कर्मचारी संघ द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि करने के संभावित आह्वïन के दृष्टिïगत इस दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-22(।) और 23(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार अधिकारियों को विभिन्न तिथियों और कार्यक्रमों के अनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।
जारी आदेशानुसार आंगनवाडी, आशा कार्यकर्ता तथा कर्मचारी संघ द्वारा 07 फरवरी 2022 को कुशलीपुर कोर्ट पार्क के कार्यक्रम के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी हथीन रेणु लता, भाजपा विधायक के निवास व कार्यालयों पर आगामी 08 फरवरी के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पलवल नरेश कुमार, विधायक के निवास व कार्यालयों पर आगामी 09 फरवरी के लिए होडल के नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश, सर्कल स्तर पर आगामी 10 फरवरी के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी
हथीन रेणुलता, भाजपा जिलाध्यक्ष के निवास व कार्यालय पर आगामी 11 फरवरी के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पलवल नरेश कुमार तथा आगामी 14 फरवरी 2022 को आंगनवाडी व आशा कार्यकर्ता एवं कर्मचारी संघ द्वारा राज्य स्तर पर करनाल चलो आंदोलन के लिए होडल के नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट संहिता या दंड प्रक्रिया 1973 द्वारा उनमें निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।