पलवल, जिलाधीश कृष्ण कुमार ने पड़ोसी प्रांत उत्तर प्रदेश में आगामी 10 फरवरी को प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिïगत पंजाब आबकारी अधिनिय -1914 की धारा-54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव (प्रथम चरण) के दौरान जिला पलवल की सीमा के 03 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शराब के ठेके 10 फरवरी 2022 से मतदान पूरा होने तक और 10 मार्च 2022 को (मतगणना) प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेंगे।

जारी आदेशों के अनुसार किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठान जो शराब बेचते एवं परोसते हैं, को किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां और किसी के द्वारा चलाए जा रहे होटलों को, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब का भंडारण बंद कर दिया जाएगा और बिना लाइसेंस वाले परिसर में भंडारण पर उत्पाद शुल्क कानूनों में प्रदान किए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह तदनुसार दंड का भागी होगा।