पलवल, उपायुक्त कृष्ण कुमार ने आम जनमानस का आह्वïन किया कि कोविड-19 कोरोना वायरस से संरक्षण व पूर्ण लगाम लगाने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है उन्हीं लोगों को अब सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गुरूवार को कैंप कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त कृष्ण कुमार कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से संरक्षण के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के कार्य को गति देने की दिशा में तीव्र कदम बढ़ाये हैं।

वैक्सीन की दूसरी डोज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1 जनवरी, 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम तथा वैक्सीन कैंप आयोजित किये जायें।
उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी जरूरी है। सब्जी मंडी, बार, रेस्तरां, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लिक्वर एंड वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, हाट तथा स्थानीय मार्केट इत्यादि स्थानों पर आने-जाने के लिए दूसरी डोज लगवानी होगी। साथ ही अन्य स्थानों पर जहां आम जनमानस की आवाजाही रहती है, वहां भी इन निर्देशों की अनुपालना जरूरी है।
उपायुक्त ने कहा कि बस अड्डïा तथा रेलवे स्टेशनों से यात्रा की अनुमति भी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो चुके हैं। पैट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलैक्शन सेंटर, शुगर मिल्ज, मिल्क बूथ, राशन शॉप आदि स्थानों पर भी पूर्ण वैक्सीनेटिड व्यक्तियों को अनुमति मिलेगी। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी दोनों डोज लगवाने वाले लोगों को अनुमति दी जाएगी।
बैंकों को भी इन निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। इसी प्रकार पार्क, योगशालाओं, जिम, फिटनेस सेंटरों में भी दूसरी डोज लगवाने वालों को ही अनुमति रहेगी। ट्रक तथा ऑटोरिक्शा यूनियनों में भी यह निर्देश लागू रहेंगे।
उपायुक्त कृष्ण कुमार ने इन स्थानों के प्रबंधकों तथा प्रभारियों एवं संचालकों को निर्देश दिए कि वे दिए गए सभी आदेशों की पूर्ण अनुपालना करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं एवं पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवायें।
इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किये जायें। नियमित रूप से जागरूक कार्यक्रम आयोजित किये जायें। इस दौरान सिविल सर्जन डा. ब्रह्मïदीप तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
मास्क का प्रयोग न करने वालों पर लगायेंगे 500 रुपये का जुर्माना:
उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि अनिवार्य रूप से आम जनमानस मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग न करने वालों के चालान किये जायेेेंगे। यदि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग नहीं किया गया तो संबंधित लोगों पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे मास्क का प्रयोग अवश्य करें।
घर से बाहर निकलने पर मास्क तथा दो गज की दूरी की अनुपालना जरूर की जाये। कोविड-19 कोरोना वायरस से संरक्षण के लिए मास्क का प्रयोग आवश्यक है।